सोमवार, 13 दिसंबर 2021

जानिए क्या है प्रधान मंत्री फसल बिमा योजना



हम सभी जानते है की भारत कृषि प्रधान देश है जहाँ गॉव के अधिकतम लोग कृषि पर निर्भर है। समय-समय पर प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल का काफी नुकसान होता था जिससे किसानों को कठिनाइयों का सामना करना परता था। और , गॉव के ज्यादातर लोग कृषि पर निर्भर है तो उनकी आर्थिक स्थिति भी ख़राब हो जाती थी। इन्ही समस्यांओ को दूर करने के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट ने 13 जनवरी 2016 , को  प्रधान मंत्री फसल बिमा योजना का शुभारंभ किया। 

प्रधान मंत्री फसल बिमा योजना 

प्रधान मंत्री फसल बिमा योजना  के माध्यम से प्राकृतिक आपदाओं से हुए क्षति(जैसे : - बाढ़ से क्षति , सुखाड पर जाना , ओले से क्षति आदि ) पर बीमा प्रदान किया जाता है। अगर फसल की क्षति किसी और कारणों से होती है तो उस क्षति पर बिमा की राशि नहीं दी जाएगी। प्रधान मंत्री फसल बिमा योजना  के तहत सरकार ने 8,800 करोड़ रुपयों को खर्च करने का प्रावधान किया गया है इस योजना के तहत बिमा कंपनी द्वारा किसानों को खरीफ फसलों के लिए केवल 2% एवं सभी रबी फसलों के लिए 1.5% प्रिमियम भुगतान का प्रावधान है तथा वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए प्रीमियम 5% होगा।बचे  प्रीमियम का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा जिससे किसानों को होने वाली प्राकृतिक आपदाओं में फसल हानि के लिए पूर्ण बीमित राशि प्रदान की जाए।

कौन लाभान्वित होंगे 

  • प्रधानमंत्री फसल बिमा योजना के तहत किसान को क्षति के लिए सरकार द्वारा बिमा प्रदान किया जायेगा |
  • इस योजना का लाभ वही किसान ले सकते है जिनके फसल की क्षति किसी प्राकृतिक आपदा के कारन हुआ है |
  • अन्य किसी कारन से नुकसान होने पर इस योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे। 
  • योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते है |
31 दिसंबर 2021 तक किया जाएगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत आवेदन